पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सहारा ग्रुप के 100 से अधिक बैंक खाते सील कर दिए हैं।
इनमें ग्रुप प्रमुख सुब्रत रॉयके बैंक खाते भी शामिल हैं। सेबी ने यह कार्रवाई निवेशकों के 24 हजार करोड़ रुपए नहीं लौटाने की वजह से कि है।
सेबी ने सुब्रत रॉय की सभी चल-अचल संपत्ति को कुर्ककरने के आदेश भी दिए हैं।
जस्टिस केएस राधाकृष्णन और जेएस खेहर की बेंच ने कहा था कि सहारा ग्रुप की दो कंपनियां उसके आदेश का पालन नहीं कर रही हैं। ऐसे में सेबी इनकी संपत्ति जब्त करने और बैंक खातों पर रोक लगाने के लिए स्वतंत्र है।
बेंच ने सहारा ग्रुप की कंपनियों को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों नहीं उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए? जवाब देने के लिए सहारा ग्रुप को चार हफ्ते का समय दिया गया था। सहारा ग्रुप का दावा है कि वह निवेशकों को 19,400 करोड़ रुपए पहले ही अदा कर चुका है।
जहां तक 5,120 करोड़ रुपए के भुगतान की बात है तो इसमें 2,620 करोड़ रुपए ही निवेशकों को वापस किए जाने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2012 को सहारा ग्रुप की दो कंपनियों को निवेशकों से जुटाए करीब 24 हजार करोड़ रुपए 15 फीसदी ब्याज सहित लौटाने का आदेश था जिसमे3-करोड़ निवेशको को 27000 हजार करोड़ रुपए अदा करने थे तीन महीने का समय भी दिया गया था।
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